इंदौर जिले में कोरोना वायरस को देखते हुये अनेक ऐहतियाती रूप से अनेक कदम उठाये जा रहे है। इसी सिलसिले में सम्पत्तियों के दस्तावेजों के पंजीयन के लिये आने वाले आवदेकों को से कहा गया है कि वे दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य उनको दिये गये स्लॉट समय पर ही कराये। निर्धारित समय के पश्चात पहुंचने वाले आवेदकों के दस्तावेजों का पंजीयन कार्य अगले दिन किया जायेगा।
वरिष्ठ जिला पंजीयक श्री बालकृष्ण मोरे ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस (COVID 19) संक्रमण के संबंध में शासन द्वारा गाइड लाइन जारी की गई है कि किसी भी स्थान पर ज्यादा भीड़ एकत्रित न हो। समस्त सेवाप्रदाताओं को निर्देशित किया गया है कि उनके द्वारा बुक किये गये स्लॉट अंतर्गत संबंधित पक्षकारों को बुक किये गये स्लॉट में निर्धारित समय पर अथवा निर्धारित समय से अधिकतम आधे घंटे के अंदर उपस्थित होकर पंजीयन कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। बुक किये गये स्लॉट हेतु निर्धारित समय से आधे घंटे तक पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं, तो उक्त दस्तावेज का पंजीयन आगामी कार्य दिवस में ही संभव हो सकेगा।
मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग अंतर्गत माह वर्ष मार्च में अत्याधिक दस्तावेजों का पंजीयन होता है। आमतौर पर बुक स्लॉट अंतर्गत संबंधित पक्षकार निर्धारित समय पर पंजीयन प्रक्रिया हेतु उपस्थित नहीं होते है। अधिकतर पक्षकार 2 बजे के बाद ही पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होते है, जिससे कार्यालय में दोपहर 3 बजे से शाम साढ़े 5 बजे के मध्य अनावश्यक भीड़ एकत्रित हो जाती है तथा सम्पदा सर्वर पर भी अत्याधिक लोड हो जाने के कारण पंजीयन कर्यालय की गति प्रभावित होती है।
सम्पत्तियों के दस्तावेजों के पंजीयन का कार्य निर्धारित स्लॉट समय पर होगा समय पर नहीं पहुंचने वाले आवेदकों के दस्तावेजों का पंजीयन अगले दिन किया जायेगा